भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन इसके अलावा यह भी सबसे बड़ा सच है कि यंहा बेरोजगारों की संख्या लगभग इतनी है जितनी कई देशों की कुल आबादी भी नहीं। इसी समस्या को जड़ से उखाड़ फेकने के लिए कई योजनाए चलाई जा रही है और ऐसी ही एक योजना का आगाज मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, इस योजना में बेरोजगार लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो पाएंगे। इसके लिए MP ROJGAR (मप्र रोजगार) नाम का एक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल की मदद से लोग घर बैठे ही रोजगार पंजीकरण करा पाएंगे और उन्हे नौकरी के अच्छे विक्लप मिल जाएंगे।
मध्यप्रदेश रोजगार पंजीयन के जरिए युवा अपनी काबिलियत के हिसाब से अच्छी नौकरी हासिल कर पाएंगे। अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं तो यकीनन यह मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल आपकी बेरोजगारी की समस्या को सुलझा देगा। इस पोर्टल के जरिए युवाओं को घर बैठे ही पंजीकरण कराने का अवसर प्राप्त होगा। आवेदको के शैक्षिक योग्यताओं और अनुभव के आधार पर उन्हे रोजगार दिया जाएगा। आज हमारे इस लेख के जरिए हम आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी देंगे साथ ही इस पोर्टल पर पंजीकरण कैसे कराया जा सकता है यह भी बताएंगे, पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।
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मप्र रोजगार पंजीयन | MP Rojgar Registration
मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य
मध्यप्रदेश रोजगार पंजीयन का मुख्य़ उददेश्य है कि राज्य के बेरोजगार युवाओ को रोजगार पंजाकरण के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता न पड़े। ऐसे में यह प्रक्रिया ऑनलाइन इसलिए भी शुरू की गई है ताकि अगर कोई व्यक्ति किसी काम वश राज्य से बाहर भी हो तो भी वह अपना पंजीकरण करा पाए।
मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल के माध्यम से ज्यादा ज्यादा युवाओ को रोजगार मुहैया कराना ही मकसद है । पोर्टल के जरिए न केवल बेरोजगार लोग बल्कि कई निजी कंपनियां भी जुड़ी होंगी। इसके जरिए जिन भी लोगों ने अपना पंजीकरण कराया होगा उन्हे उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी के अवसर प्राप्त होगा।
3 साल के लिए ही वैध होता है पंजीयन | ऑनलाइन पंजीयन की केवल एक महीने वैधता
पोर्टल द्वारा किया गया है पंजीयन केवल एक माह के लिए लिए ही वैध होगा ऐसे में अगर आपको इसे स्थायी तौर पर कराना है तो आपको जिले के रोजगार कार्यालय में जा कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एक बार जिले के रोजगार कार्यालय जाकर पंजीयन कराने के बाद वह तीन साल तक वैध होगा वंही अगर इसके बाद भी नौकरी नही मिले तो इसका नवनीकरण कराया जा सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर आप 3 साल बीत जाने के बाद भी पंजीयन नहीं करा पाते तो आपको फिर से नया पंजीकरण कराना होगा।
मध्यप्रदेश रोजगार विभाग में ऑनलाइन पंजीयन कैसे करें | How to Register Online for MP Employment Exchange (MP Rojgar)
इससे पहले की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जानें, आईये पंजीयन पोर्टल की कुछ विशेष बातें जानें :
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MP ROJGAR PORTAL 2024 की विशेषताएं
इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेश का कोई चार्ज वसूला नहीं जाएगा, यह पूरी तरह मफ्त रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी।
इस पोर्टल पर कंपनियां एव नौकरी की चाह रखने वाले दोनो ही व्यक्ति पंजीकरण करा पाएंगे।
पोर्टल के जरिए आवेदक अपनी फील्ड, नौकरी, और स्थान का चुनाव कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया करने की वजह से रोजगार पंजीकरण के लिए यंहा वंहा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी।
पोर्टल पर आप अपनी शिक्षा और अनुभव के बारे में बता पाएंगे
पोर्टल के माध्यम से आवेदक नौकरियों की सारी जानकारी आसानी से हासिल कर लेंगे।
पंजीकरण कराए गए युवाओं क लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जॉब मेला का आयोजन भी कराएगी।
पोर्टल पर पंजीकरण हेतु पात्रता एंव दस्तावेज
आवेदक का मध्यप्रदेश का ही निवासी होना चाहिए
आवेदक का आधार कार्ड
शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
पैन कार्ड
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
MP Rojgar Panjiyan | जानें क्या है मध्य प्रदेश में ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया
अगर आप भी मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें :
सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश की रोजगार पोर्टल पर जाना होगा, जिसका लिंक यह रहा। http://mprojgar.gov.in/
वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदक पंजीयन करने के लिए क्लिक करें के विक्लप पर क्लिक करना होगा।
लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिस पर आपको एक छोटा सा फॉर्म दिखाई देगा। फॉर्म में पुछी जाने वाली जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
दी गई जानकारी में आपसे यूजर आईड और पासवर्ड बनाने को कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएँ
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अगले पेज में आपको ऑनलाइन पंजीयन यानी आवेदक का रजिस्ट्रेशन करने को कहा जायेगा | आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करें
क्लिक करते ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा
आपको अब अपनी पर्सनल जानकारी, क्वालिफिकेशन स्किल्स और एक्सपीरियंस शेयर करना होगा | इसके बाद मध्य प्रदेश रोजगार विभाग में ऑनलाइन पंजीयन हो जायेगा |
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल कर रखें
सम्बंधित प्रश्न और उत्तर
क्या ऑनलाइन कराया गया पंजीकरण भी तीन साल के लिए वैध रहेगा?
जी नहीं। ऑनलाइन किये गए पंजीयन की वैधता एक महीना है जबकि कार्यालय में किया जाने वाला पंजीकरण तीन साल तक वैध रहता है
क्या पंजीकरण कराए हुए युवाओं के लिए जॉब फेयर या रोजगार मेला का आयोजन भी होगा?
जी हाँ । पंजीकृत लोगों को नौकरी का अवसर मिल सकते इसके लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा
नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों के अलावा आधिकरिक पोर्टल पर कौन पंजीकरण करा सकता है?
बेरोजगार युवाओं के अलावा रोजगार का अवसर देने वाली कंपनियों को भी पंजीकरण कराना होगा |
एमपी रोजगार पोर्टल को कौन से विभाग द्वारा चलाया जा रहा है?
इस पोर्टल को डायरेक्टरेट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है |