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Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी लाभ देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस कड़ी में एक और योजना का नाम जुड़ गया है- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2019 का।
तो आइये जानते ये योजना है क्या, इसकी पात्रता क्या है, इसमें आवेदन किस प्रकार होना है और इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे।
Rastriya Parivarik Labh Yojana kya hai ?
ऐसा देखा गया है कि देश में ऐसे बहुत से परिवार हैं
जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति ही पूरे परिवार का पालन-पोषण करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य निवासियों हेतु राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाई है,
जिसके तहत राज्य सरकार किसीपरिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को
वित्तीय सहायता के रूप में 30,000 रूपये दिए जाते है।
इस योजना का विस्तारपूर्वक विवरण समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना को राज्य में
बढ़ती दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया था, जिसमें लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है।
पारिवारिक लाभ योजना के पात्रता क्या है ?
इस योजना का लाभ केवल उन्ही परिवारों को मिल सकता है
जिस परिवार में मुखिया की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो।
शहरी क्षेत्र से सम्बंधित आवेदकों के लिए उनके परिवार की सकल वार्षिक आय Rs 56,450 होनी चाहिए।
वहीँ ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय Rs 46,080 अधिक नहीं होनी चाहिए।
गरीबी रेखा से नीचे परिवार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana मे कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे
आवेदन करने वाले व्यक्ति का परिवार की
सकल वार्षिक आय प्रमाण पत्र शहरी आवेदक हेतु- 56,000 रूपये व् ग्रामीण क्षेत्र हेतु 46,000 रूपये होना अनिवार्य है
आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है।
परिवार का वह सदस्य जो कमाता था उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना आवश्यक है
साथ ही उसका उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
पंजीकरण करने वाले आवेदनकर्ता का आधार कार्ड होना का आवश्यक है।
कमाने वाले परिवार के मुखिया का जिसकी मृत्यु हो चुकी है उनका आधार कार्ड अनिवार्य है।
किसी भी राष्ट्रिय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या पोस्ट ऑफिस बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है।
आवेदनकर्ता का बचत बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
इन सभी दस्तावेजों को आवेदक द्वारा स्व प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।
Parivarik Labh Yojana Online Form आवेदन कैसे करना है
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
इसके लिए आप अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र या CSC पर भी संपर्क कर सकते हैं।
Rastriya Parivarik Labh Online Form Link पर क्लिक कर सकते हैं।
Parivarik Labh Yojana Check Status जानने हेतु आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए आप Parivarik Labh Yojana Toll Free Help Line Number
Help Line Toll-Free Number – 18004190001 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
सभी आवेदक इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और संलग्न दस्तावेज़ की प्रतिलिपि उप-जिलाधिकारी कार्याल्यत में जमा करना अनिवार्य है।
UP Parivarik Labh Yojana Official Website
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